पीएमसी बैंक समेत फेल हो चुके 21 सहकारी बैंकों के डिपॉजिटर्स को अब डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा.
सरकार ने 2020 में नया नियम बनाया था कि किसी बैंक के डूबने के बाद ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की रकम दी जाएगी. उसी के आधार पर बैंक यह मांग कर रहे हैं.
PMC Bank Crisis: बैंक करीब 2 साल से RBI के डायरेक्शन में हैं. डिपॉजिटर्स अभी भी अपने सेविंग बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं.